उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज नेताश्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सेशन कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यानी अब गोलाबाज नेता को जेल में ही रहना होगा. इससे पहले पिछले शुक्रवार को श्रीकांत को तीन मामलों में जमानत मिल गई थी. श्रीकांत त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से अब तक उसको तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है.
श्रीकांत त्यागी को लुकसर जेल की विशेष सुरक्षा कक्ष के अंदर रखा गया है. त्यागी ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया. त्यागी ने नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स की रहने वाली महिला को अपशब्द कहे थे, जिन्होंने सोसायटी के सामान्य क्षेत्र में पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद श्रीकांत का महिला को धक्का देते हुए और अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल हो गया था.
त्यागी के परिजनों से मिलने पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल
गौरतलब है कि आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीकांत त्यागी के परिजनों से मिलने नोएडा पहुंचा. सपा के इस प्रतिनिधिमंडल में 9 सदस्य थे. इस दौरान सोसाइटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था. समाजवादी पार्टी का यह डेलिगेशन अनु त्यागी से मिलकर वापस चला गया. इस मामले में बीजेपी ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा इस मामले में राजनीति कर रही है.
5 अगस्त का है मामला
बता दें कि पांच अगस्त को नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी को लेकर श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में केस दर्ज हुआ था. इतना ही नहीं यूपी पुलिस ने उसपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया था. पुलिस ने 4 दिन की गहन तलाश के बाद 9 अगस्त को मेरठ से त्यागी को गिरफ्तार किया था. उसके साथ तीन साथी भी पकड़े गए थे. इसके बाद त्यागी को सूरजपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, तब से वह जेल में ही है.
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