हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर 4 दिन से सुनवाई चल रही थी। अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर एससी ने अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट जाने के आदेश दिए थे। अब याचिका खारिज होने से साफ हो गया कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव होगा।
मुरादाबाद न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई। साथ ही उनकी स्वार सीट पर उप चुनाव का ऐलान हो चुका है। स्वार विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया में नामांकन जारी है और उम्मीदवार ने पर्चे खरीद लिए हैं।
पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
अब्दुल्ला ने इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब्दुल्ला आजम से हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया कि वह अब्दुल्ला आजम की याचिका पर जल्द सुनवाई करें। अब अब्दुल्ला की याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले पर सबकी नजरें लगी थी। कोर्ट के फैसले से तय हो गया कि स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव होगा।
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