झांसी: डीआईजी, झासी द्वारा परिक्षेत्र के जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी एंव समस्त थाना प्रभारी के साथ-साथ संयुक्त निदेशक अभियोजन, अभियोजन अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता (क्रिमनल) के साथ बर्चुअल मीटिंग कर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार चलाये जा रहे Operation Conviction के अन्तर्गत संगीन अपराधो में संलिप्त अभियुक्तों तथा महिला सम्बन्धी अपराधो में संलिप्त अपराधियो को मा0 न्यायालय से सजा दिलाये जाने हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर अधिकारियों से पैरवी कराये जाने हेतु उन्हे आवंटित किया गया तथा सामान्य निगरानी, अपराध नियंत्रण तथा घटनाओं के अनावरण में सीसीटीवी कैमरो का उपयोग कर बेहतर पुलिसिंग करते हुये जनसामान्य में सुरक्षा की भावना जाग्रत किये जाने हेतु ओपरेशन दृष्टि अभियान चलाकर सीसीटीवी कैमरे व्यवस्थापित करने तथा मादक पदार्थो की बरामदगी करने व इनमें संलिप्त अपराधियों के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी द्वाराः-
1- Operation Conviction के अंतर्गत चिन्हित अपराधों में त्वरित गति से अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराकर आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा जलाए जाने का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, इस हेतु अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व पंजीकृत अभियोगों को चिन्हित किया गया है तथा डीआईजी झाॅसी द्वारा निर्देशित किया गया कि Operation Conviction में चिन्हित अभियोगों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने हेतु परिक्षेत्र के जनपद प्रभारी अपने अपने जनपदों में चिन्हित अभियोगों को अधिकारीवार आवंटित करेगें एवं व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें तथा अभियोग के ट्रायल के दौरान सम्बन्धित अधिकारी स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहकर व मा0 न्यायालय से समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण पैरवी करते हुये अभियुक्त को शीघ्रतिशीघ्र सजा दिलाये जाने की कार्यवाही करेगें।
डीआईजी द्वारा निर्देशित किया गया कि गुरसराॅय एवं टोड़ी फतेहपुर में हुई डकैती की सजा हेतु पैरवी अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जनपद झाॅसी करेंगे। इसी तरह बबीना में लूट एवं नवाबाद में विगत दिनों हुई गौकशी के पैरवी अपर पुलिस अधीक्षक, नगर जनपद झाॅसी एवं थाना एट में छात्रा की गोली मारकर की गयी हत्या की पैरवी अपर पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन करेंगे। इसी तरह वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक , समस्त अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं सभी थाना प्रभारियों को अभियोगों का आबंटन सुनिश्चित करते हुए पैरवी करायेंगे।
2- ऑपरेशन दृष्टि के तहत डीआईजी झाॅसी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों का उपयोग बेहतर पुलिसिंग करते हुये जनसामान्य में सुरक्षा की भावना को जागृत किया जा सकता है। ओपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी कैमरो का अधिष्ठापन करने/कराने से पूर्व हॉट स्पॉट, यूटर्न एरिया स्पॉट, जनपद-शहर कस्बों-मोहल्लो के Entry Exit Point अपराध बाहुल्य क्षेत्र, सर्राफा बाजार, महिलाओ एवं बच्चियों के स्कूल/कोचिंग सेन्टर में आने जाने वाले रास्तों सुनसान रास्तों सौ व्यक्तियों से अधिक भीड़ वाले स्थानों, ट्रान्सपोर्ट एरिया, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व ग्रामीण क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाये जो अपराध को रोकने एवं सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हों तथा इन स्थानों पर समाज के विभिन्न वर्गों के सभ्रान्त, सक्षम, व्यवसायी व्यक्तियों से सम्पर्क कर जान माल की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी कैमरो के महत्व को बताते हुये सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने में सहभागिता करने की अपील करते हुये मीडिया के विभिन्न आयामों यथा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर नागरिको को जागरूक करते हुये जनसहभागिता की अपील की जाये। डीआईजी झाॅसी ने निर्देशित किया कि परिक्षेत्र के सभी थानों पर न्यूनतम 03 सीसीटीवी कैमरें स्थापित किये जाये एवं खराब हो चुके कैमरों की मरम्मत करा ली जाये।
3- निरोधात्मक कार्यवाही डीआईजी झाॅसी द्वारा (एन0डी0पी0एस0/एन0एस0ए0/गैगंस्टर/गुण्ड़ा एंव शस्त्र अधिनियम) की समीक्षा करते हुये बताया कि परिक्षेत्र के सभी थानाक्षेत्रों के अन्तर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु जनपद प्रभारी अपने अधीनस्थों को तथा जनपद की एसओजी टीम के माध्यम से प्रभावी अंकुश लगाने की कार्यवाही की जाये। एनडीपीएस एक्ट के तहत पकडे़ गये लोगों की निगरानी की जाये तथा पिछले 10 वर्षाें के दौरान पकडे़ गये अपराधियों की सूची बनाकर उस अपराधी का पूर्ण विवरण/गतिविधियों पर निगरानी रखी जाये।
डीआईजी झाॅसी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन अपराधियों के विरूद्ध गैगस्टर की कार्यवाही की गयी है उनकी चल/अचल सम्पत्ति चिन्हित कर धारा 14 (1) गैॅग0अधि0 के अन्तर्गत शतप्रतिशत जब्त करने की कार्यवाही की जाये। गौवध, पशु कू्ररता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संलिप्त सभी अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा एनएसए/गैंगस्टर की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
चोरी, लूट, नकबजनी, डकैती के अपराधों में प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु परिक्षेत्र के समस्त क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, चैकी प्रभारी मय हमराह निरन्तर संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गस्त करेगें एवं संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ करेगें।