लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है. ऐसे में चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के DGP ने पुलिसकर्मियों की स्थानांतरण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है. पुलिसकर्मियों की स्थानांतरण नीति जारी करते हुए बताया गया है कि जिन पुलिस अधिकारियों की एक जिले में 3 साल की तैनाती पूरी हो गई है या फिर 31 मई 2024 तक 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे उन पुलिस कर्मियों का तबादला होगा.
पुलिसकर्मियों की नई स्थानांतरण नीति के अनुसार उन पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर किया जाएगा, जो की 31 मई 2022 से पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र में नियुक्त रह चुके हैं. इसके साथ ही चुनाव में ड्यूटी दे रहा कोई पुलिस अधिकारी अगर अपने गृह जनपद में नियुक्त है तो उसका भी ट्रांसफर किया जाएगा. पुलिस विभाग की नई तबादला नीति के अनुसार आगामी 6 महीने में रिटायर होने वाले पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी गई है.
रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों को दी गई राहत
दरअसल उन पुलिसकर्मियों में इनमें शामिल नहीं किया गया है, जो की 31 मई 2024 तक रिटायर होने वाले हैं. इसका मतलब यह है कि 31 मई 2024 तक रिटायर होने वाले पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं होगा. इसके साथ ही मई 2024 तक रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों की चुनाव में ड्यूटी भी नहीं लगेगी.
कार्यवाही की मार झेल रहे पुलिसकर्मियों की नहीं लगेगी ड्यूटी
DGP के निर्देश पर एडीजी स्थापना ने आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार अगर किसी पुलिसकर्मी को पिछले चुनावों में शिकायत के आधार पर स्थानान्तरित किया गया हो या फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो तो उसे चुनाव में ड्यूटी पर शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं अगर किसी निरीक्षक या उप निरीक्षक की राजनीतिक दल के साथ पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत होने पर भी तबादला होगा.
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