उरई(जालौन)।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने बताया कि निदेशालय पत्र 28 नवम्बर 2023 जिसके द्वारा आहूत समीक्षा बैठक के माध्यम से अवगत कराया गया है वर्ष 2023-24 में पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजनान्तर्गत आपके जनपद में अत्यन्त कम आवेदन पत्र आनलाइन किये जा रहे है। सम्बन्धित सत्यापनकर्ता अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अधिक से अधिक आवेदन पत्र भरवाये जाने के निर्देश दिये गये है। शादी अनुदान पोर्टल पर दिनांक 30.11.2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 325 एवं शहरी क्षेत्र में कुल 41 कुल 366 आवेदन पत्र आनलाइन किये गये है, जबकि जनपद को 628 लाभार्थियो का लक्ष्य आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमावली के अनुसार पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना हेतु निम्नानुसार पात्रता शर्ते निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी, वृद्धावस्था पेशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वाले को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आनलाइन आवेदन में अंकित करना अनिवार्य होगा, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी, एक परिवार में अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
अतः प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपनी पुत्री की शादी की गयी अथवा आगामी माहों में प्रस्तावित है वह विभागीय बेवसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर किसी भी जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अपना आवेदन पत्र शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद आनलाइन करा कर हार्डकापी वांछित संलग्नकों सहित सम्बन्धित सत्यापनकर्ता अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें, पात्रता के आधार पर रू0 20000. 00 (बीस हजार मात्र) का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा।
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