उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए वार्डों का आर्क्षण फॉर्मूला तय कर दिया है. बताया जा रहा है कि सीमा विस्तारित होने पर या नए वार्ड बनने पर, अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या बढ़ती है तो नया मानते हुए इसके लिए भी आरक्षण तय किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, आबाधी के हिसाब से पहले अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षण किया जाएगा. इसके अलावा, पुराने वार्डों में चक्रानुक्रम सिस्टम से ही रिजर्वेशन तय होगा.
आपको बता दें, जुलाई 2022 से अब तक कुल 32 नए निकायों का गठन हुआ है, जिसमें 1 नगर पालिका और 31 नगर पंचायतें हैं. इसके अलावा, जिन नगरीय निकायों का विस्तार हुआ है, उनकी कुल संख्या 49 है. इनमें 2 नगर निगम, 20 नगर पालिका और 27 नगर पंचायत शामिल हैं. बता दें, 24 अक्टूबर को वार्डों के आरक्षण को लेकर नगर विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया था.
इस हिसाब से कुल नगरीय निकायों की संख्या 763 हो गई है-
नगर निगम- 17
नगर पालिका- 200
नगर पंचायत- 546
कुल निकाय- 763
जानें क्या होगा नया आरक्षण फॉर्मूला-
पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा.
फिर, इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड रिजर्वेशन होगा.
इसके बाद वार्डों अनारक्षित होंगे.
वहीं, पुराने वार्डों के लिए आरक्षण फॉर्मूला कुछ यूं होगा-
चक्रानुक्रम के आधार पर वार्डों का आरक्षण
वार्डवार आरक्षण से समीकरण बदल जाएंगे
विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि साल 2017 के बाद से राज्य में कुछ और नए निकाय बने हैं और कुछ का विस्तार हुआ है. इन वार्डों में आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए और इसका भी ध्यान रखा जाए कि परिसीमन के दौरान कुछ वार्डों को भाग मिलाए गए होंगे.
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