एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी से कई हथियार खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है।
अब्बास की जमानत अर्जी के विरोध में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ला और ज्वाला प्रसाद शर्मा ने तथ्य पेश किए।
उन्होंने बताया कि महानगर थाने में 12 अक्तूबर 2019 को दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था। इसके बाद लाइसेंस को दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवाया।
मामले की जांच में सामने आया कि दिल्ली के पते पर शस्त्र लाइसेंस जारी कराते समय अब्बास ने फोटो पहचान पत्र के तौर पर जो आधार कार्ड लगाया, उसमें अपना पता पुत्र मुख्तार अंसारी, 22 जनपथ नई दिल्ली दर्ज कराया था।
जबकि लखनऊ से आवेदन करते समय अपने निवास का पता लखनऊ के मेट्रो सिटी पेपर मिल कॉलोनी एवं स्थायी पता यूसुफ पुर दर्जी टोला, गाजीपुर दर्शाया था।
इस धोखाधड़ी के सहारे अब्बास ने जारी शस्त्र लाइसेंस पर आठ शस्त्र खरीदे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।