उरई(जालौन)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों तथा माननीय जिला न्यायाधीश तरूण सक्सेना की अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव द्वारा आज जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया तथा शिविर में उपस्थित सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की गयी। आज का यह कार्यक्रम कोविड-19 से सम्बन्धित गाइड-लाइन के अन्तर्गत निर्गत प्रोटोकाॅल के अन्तर्गत से सम्पन्न हुआ।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सचिव रेनू यादव ने लोकअदालतों के लाभ एवं सूचना अधिकार अधि0 के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकअदालतों तथा उनके लाभों, प्री-लिटीगेशन स्कीम और सुलह समझौता केन्द्र की विस्तृत जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13.05.2023 शनिवार को जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, लघुशमनीय वाद एनआई0 एक्ट, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/मुकदमों और लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर कारागार अधीक्षक नीरज देव ने अतिथियों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के उपरान्त विचाराधीन बन्दियों की समस्याओं के निराकरण हेतु और उनको विधिक सहायता पहुंचाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव द्वारा जिला कारागार उरई की सभी बैरकों एवं लीगल एड क्लीनिक कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया तथा वहां कार्यरत पैरालीगल वालंटियर्स से काम-काज के सम्बन्ध में पूछताछ की। बैरकों में निरूद्ध विचाराधीन/सिद्धदोष बन्दियों से वार्ता की तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु एवं कोविड-19 के बचाव हेतु पर्याप्त साफ-सफाई हेतु जिला कारागार प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर कारापाल पी.एस. शुक्ला, जेल चिकित्सक डा0 राहुल वर्मन, उपकारापाल तारकेश्वर सिंह, पूनम तिवारी, मिथलेश शुक्ला, पीएलवी टीम लीडर प्रतापभान, पंकज एवं राजेश समेत सिद्धदोष/ विचाराधीन बन्दी उपस्थित रहे।
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