सपा नेता आजम खान से संबंधित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाजिर नहीं होने पर समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खां समेत 5 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है.
इसलिए जारी किया गैर जमानती वारंट
दरअसल, इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में लगातार गैरहाजिर चल रहे अभियुक्तों की पेशी होनी थी, लेकिन रविवार को भी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अभियुक्त हाजिर नहीं हुए. लिहाजा, एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से पूर्व में भेजे गए सम्मन तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर सपा विधायक नसीर अहमद खां समेत 5 अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है.
इन्हें फिर से भेजा गया समन
वहीं, समन तामील पर्याप्त न होने के चलते आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखहत अखलाक के खिलाफ फिर से समन जारी किया गया है.
आजम परिवार को दी राहत
इसके अलावा इस मामले में बाकी अभियुक्तों में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान के अलावा बशीर जैदी, और मुस्ताक की हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख मुकर्रर की है, इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी. इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 312/19 में रविवार को सुनवाई थी और पिछली तारीख में जो अभियुक्त नहीं आ रहे थे, उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय ने समन जारी किया गया था. समन तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. उसके बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर माननीय न्यायालय की ओर से अभियुक्त जियाउल रहमान सिद्दीकी, सैयद वसीम रिजवी, मुस्ताक अहमद सिद्दीकी, नसीर अहमद खां, सलीम कासिम के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. इसके अलावा अदीब आजम खान और निखहत अखलाक के विरुद्ध फिर से समन जारी किया गया है, क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध समन का तमिली पर्याप्त नहीं था.
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