उरई(जालौन)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) चाँदनी सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ. प्र. लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में मैं, चाँदनी सिंह, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जालौन यह निर्देश देती हूँ कि जनपद में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च 2023, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 11 मार्च से 17 मार्च 2023 तक, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च से 22 मार्च 2023 तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना 23 मार्च से 31 मार्च 2023 तक, अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 01 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु 11.03.2023 से 17.03.2023 तक की अवधि में आयोग की वेबसाईट http://sec.up.nic.in पर भी ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतया जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है. अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के सक्षिप्त पुनरीक्षणी का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।
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