संभल: पांच अक्टूबर 2022 को संभल शहर के विक्रम पैलेस के निकट हुए विवाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया है। अभियोग भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल उनके भाई सहित कई के खिलाफ दर्ज करने को लेकर है। इस मामले में पूर्व में पुलिस ने इस मामले के वादी पर जानलेवा हमले का अभियोग दर्ज कर जेल भी भेजा था। बाद में उसने कोर्ट की शरण ली। पांच माह बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल वाद के अनुसार पांच अक्टूबर को शादी समारोह में एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया और उन्हें तथा उनके भाई भास्कर को मारा पीटा गया। पुलिस ने भी उनके ही दबाव में काम किया और अभियोग दर्ज कर लिया था।
इस घटना में गंभीर चोट भी आई थी लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में जाब्ता फौजदारी 156 (3) स्वीकार करने व राजेश सिंघल, कपिल सिंघल, सार्थक, सुमित, लक्षित, जयेश सिंघल, यशपाल, भूरे सिंह, यशपाल दक्ष, केशु, सोनू, कुलदीप यादव व अन्य के खिलाफ अभियोग दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संभल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दिया है।
भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का कहना है
पांच अक्टूबर 2022 को विक्रम पैलेस के बाहर मुझे तथा मेरे कार्यकर्ताओं को जान से मारने का प्रयास किया गया था। इन लोगों के खिलाफ मैने पुलिस को तहरीर भी दी थी। पुलिस ने जांच के बाद इस प्रकरण मेें अभियोग दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। अब वह कोर्ट में वाद दाखिल कर मेरे ऊपर व पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इस मामले में जांच के बाद दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। इसके पहले भी मेरे ऊपर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे जो जांच में झूठे मिले। मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया था।
एसपी का कहना है
अभी काेर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है। आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। प्रति देखने के बाद विधि सम्मत व जो आदेश हुआ है उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।