लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश की नई वाहन स्क्रैप नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत 15 साल से पुराने कर्मशल और गैर कमर्शल वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया टैक्स में छूट देने की बात कही है। इसके अनुसार साल 2003 से पहले यूपी में रजिस्टर हुए सभी कैटिगरी के वाहनों पर बकाया करों में 75 पर्सेंट तक की छूट की बात कही गई है।
शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूपी परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। यह छूट अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक साल के लिए मान्य होगी। इसके तहत साल 2003 में या इसके बाद और साल 2008 से पहले राज्य में पंजीकृत हुए सभी कैटिगरी के वाहनों पर 50 पर्सेंट की छूट होगी।
इसी तरह साल 2008 में या इसके बाद और साल 2013 में या इसके पहले एनसीआर क्षेत्र के जिलों में रजिस्टर्ड सभी कैटिगरी के डीजल से चलने वाले वाहनों पर भी 50 पर्सेंट की छूट होगी।
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया कि पुराने वाहनों के चलने से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए यह स्क्रैप नीति लागू की गई है। इसके तहत यूपी को केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।