उरई(जालौन)।पुलिस अधीक्षक ईराज राजा ने बुधवार को चार शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जिले से जिलाबदर कर दिया। थाना पुलिस को तीन दिन के अंतराल में न्याय में आख्या देने के दिये कड़े निर्देश दिए। छह माह के पहले अगर जिले के देखा गया या पकड़ा गया तो गुंडा एक्ट की कार्यवाही की जायगी। पुलिस अधीक्षक ईराज राजा का रवैया अपराधियो के प्रति सख्त दिखाई दे रहा है। लगातार जिले में अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके। एसपी की नज़रे अब उन अपराधियो पर लगी हुई है जिनके खिलाफ लूट, हत्या, बलवा, डकैती, चोरी जैसे बड़े मुकद्दमे दर्ज है। उन अपराधियो की फाइल तैयार कर कर उन्हें या तो जेल भेजा जा रहा है या फिर जिले की सीमा से छह माह के लिए जिला बदर किया जा रहा है। पुलिस कप्तान ने संजय पुत्र रामपाल निवासी ग्राम चितौरा थाना माधौगढ़, अवधेश कुमार ऊर्फ बब्लू पहलवान पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम गड़ेरना थाना रेढ़र, संदीप यादव पुत्र छोटेलाल निवासी मुहल्ला रामचबूतरा थान कालपी, राजेंद्र कुशवाहा पुत्र भोलेनाथ कुशवाहा निवासी ग्राम सरावन थाना गोहन के खिलाफ थानों व कोतवाली में चोरी, लूट, बलवा जैसे कई मुकद्दमे दर्ज है। उसी के चलते अलग-अलग तारीखों पर चारों लोगों को छह माह के लिए जिलाबदर किया है। पुलिस कप्तान ने कड़ी हिदायत भी दी है कि जिला बदर किए गए अपराधी अपने-अपने क्षेत्रों में शांति बनाएं रखें एवं प्रत्येक माह की एक तारीख से पन्द्रह तारीख के बीच अपने-अपने थाना क्षेत्रों में उपस्थित दर्ज कराएंगे। इसके अलाबा समय से पहले जिले में प्रवेश करता है। तो उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी।
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