उरई(जालौन)। दलित महिला ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर खेत की पत्थर गडडी करवाये जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भेंट किया। सुनीता देवी पुत्री गयाप्रसाद पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम चकोठी जिला हमीरपुर हाल निवासी तहसील कालौनी राजेंद्रनगर उरई ने ज्ञापन देते हुए बताया कि कालपी तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम को 01 अप्रैल पहुंची जिनका शिकायती पत्र नम्बर-3000532300 दर्ज है ने बताया कि प्रार्थनी की भूमि संख्या 405/2 रकवा 0.405 हेक्टेयर स्थित मौजा बबीना तहसील कालपी की संक्रमण अधिकार सहित काश्तकार भूमिधर मालिक व काबिज है।पीड़ित दलित महिला का कहना है कि उक्त आराजी के सम्बंध में न्यायालय उप जिलाधिकारी कालपी के वाद संख्या टी-201906350402521 सुनीता देवी बनाम संतोष सिंह आदि के अंर्तगत धारा 24 उ. प्र. राजस्व संहिता के तहत वाद प्रस्तुत किया था।जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षीगणों को नियमानुसार सम्मन की तामीला रजिस्टड सम्मन व गजट द्वारा प्रकाशन कराया गया था तथा सम्मन को तामीला मानते हुए न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी जयंत कुमार द्वारा 16 दिसंबर 2020 को सीमांकन आख्या तथा 19 अगस्त 2019 की पुष्टि की गयी जिसके सम्बंध में राजस्व निरीक्षक के समक्ष पत्थर गडडी की कार्यवाही सम्पादित करने का आदेश पारित किया गया था।पीड़ित दलित महिला सुनीता देवी का कहना है कि 31 मार्च 2023 को आवेदिका को पत्थर गडडी सम्पादन हेतु मौके पर पहुंचने की बात कही गयी थी।जिस पर प्रार्थनी खेत पर गयी किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया कि उप जिलाधिकारी द्वारा विपक्षी बांकेलाल पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम बबीना व उनके सहयोगी खुर्शीद अहमद पुत्र निसार अहमद, आशिफ खान पुत्र शब्बीर खान, जावेद पुत्र नूर मुहम्मद निवासी मुहल्ला नया पटेलनगर, शेफ खां पुत्र राशिद खां निवासी प्रेमनगर उरई, रहमान खां पुत्र मुन्ना खां निवासी मुहल्ला सदनपुरी उरई द्वारा गलत सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थर गडडी की कार्यवाही रुकवा दी गयी।महिला ने बताया कि गाटा संख्या 405/2 नक्शा बंदोबस्त के मुताबिक तथा राजस्व खतौनी व खसरा के मुताबिक उक्त नम्बर जोल्हूपुर हमीरपुर मार्ग तथा उक्त चकरोड में स्थित है।चूंकि प्रार्थनी द्वारा भूमि को क्रय करते समय भूमि संख्या 405 मि. विक्रय पत्र में मुख्य मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है का उल्लेख किया गया है।इसके आधार पर किसी प्रकार की कोई पत्थर गडडी की कार्यवाही रोके जाने का प्राविधान नहीं है।दलित महिला का कहना है कि उक्त आराजी में आवेदिका का कब्जा 15 फरवरी 2002 से निरंतर नक्शा तरमीम के आधार पर चला आ रहा है।दलित महिला सुनीता देवी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि पत्थर गडडी की कार्यवाही सम्पादित करवाई जाये जिससे उसे न्याय मिल सके।गयाप्रसाद पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम चकोठी जिला हमीरपुर हाल निवासी तहसील कालौनी राजेंद्रनगर उरई ने कालपी तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम को 01 अप्रैल पहुंची जिनका शिकायती पत्र नम्बर-3000532300 दर्ज है ने बताया कि प्रार्थनी की भूमि संख्या 405/2 रकवा 0.405 हेक्टेयर स्थित मौजा बबीना तहसील कालपी की संक्रमण अधिकार सहित काश्तकार भूमिधर मालिक व काबिज है।पीड़ित दलित महिला का कहना है कि उक्त आराजी के सम्बंध में न्यायालय उप जिलाधिकारी कालपी के वाद संख्या टी-201906350402521 सुनीता देवी बनाम संतोष सिंह आदि के अंर्तगत धारा 24 उ. प्र. राजस्व संहिता के तहत वाद प्रस्तुत किया था।जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षीगणों को नियमानुसार सम्मन की तामीला रजिस्टड सम्मन व गजट द्वारा प्रकाशन कराया गया था तथा सम्मन को तामीला मानते हुए न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी जयंत कुमार द्वारा 16 दिसंबर 2020 को सीमांकन आख्या तथा 19 अगस्त 2019 की पुष्टि की गयी जिसके सम्बंध में राजस्व निरीक्षक के समक्ष पत्थर गडडी की कार्यवाही सम्पादित करने का आदेश पारित किया गया था।पीड़ित दलित महिला सुनीता देवी का कहना है कि 31 मार्च 2023 को आवेदिका को पत्थर गडडी सम्पादन हेतु मौके पर पहुंचने की बात कही गयी थी।जिस पर प्रार्थनी खेत पर गयी किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया कि उप जिलाधिकारी द्वारा विपक्षी बांकेलाल पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम बबीना व उनके सहयोगी खुर्शीद अहमद पुत्र निसार अहमद, आशिफ खान पुत्र शब्बीर खान, जावेद पुत्र नूर मुहम्मद निवासी मुहल्ला नया पटेलनगर, शेफ खां पुत्र राशिद खां निवासी प्रेमनगर उरई, रहमान खां पुत्र मुन्ना खां निवासी मुहल्ला सदनपुरी उरई द्वारा गलत सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थर गडडी की कार्यवाही रुकवा दी गयी।महिला ने बताया कि गाटा संख्या 405/2 नक्शा बंदोबस्त के मुताबिक तथा राजस्व खतौनी व खसरा के मुताबिक उक्त नम्बर जोल्हूपुर हमीरपुर मार्ग तथा उक्त चकरोड में स्थित है।चूंकि प्रार्थनी द्वारा भूमि को क्रय करते समय भूमि संख्या 405 मि. विक्रय पत्र में मुख्य मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है का उल्लेख किया गया है।इसके आधार पर किसी प्रकार की कोई पत्थर गडडी की कार्यवाही रोके जाने का प्राविधान नहीं है।दलित महिला का कहना है कि उक्त आराजी में आवेदिका का कब्जा 15 फरवरी 2002 से निरंतर नक्शा तरमीम के आधार पर चला आ रहा है।दलित महिला सुनीता देवी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पत्थर गडडी की कार्यवाही सम्पादित करवाई जाये जिससे उसे न्याय मिल सके।
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