उरई(जालौन)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) चाँदनी सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ के पत्र के द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु नाम निर्देशन पत्रो का मूल्य, जमानत धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद 25 से 40 वार्ड के नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500.00 रुपए व जमानत धनराशि 8000.00, अनु०जाति/अ०ज०जा०/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250.00 रुपए व जमानत धनराशि 4000.00 रुपए, अधिकतम व्यय 900000.00 रुपए, 41 से 55 वार्ड के नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500.00 रुपए व जमानत धनराशि 8000.00, अनु०जाति/अ०ज०जा०/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250.00 रुपए व जमानत धनराशि 4000.00 रुपए, अधिकतम व्यय 1200000.00 रुपए, सदस्य नगर पालिका परिषद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200.00 रुपए व जमानत धनराशि 2000.00, अनु०जाति/अ०ज०जा०/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100.00 रुपए व जमानत धनराशि 1000.00 रुपए, अधिकतम व्यय 200000.00 रुपए, अध्यक्ष नगर पंचायत हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250.00 रुपए व जमानत धनराशि 5000.00, अनु०जाति/अ०ज०जा०/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 125.00 रुपए व जमानत धनराशि 2500.00 रुपए, अधिकतम व्यय 250000.00 रुपए, सदस्य नगर पंचायत हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100.00 रुपए व जमानत धनराशि 2000.00, अनु०जाति/अ०ज०जा०/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 50.00 रुपए व जमानत धनराशि 1000.00 रुपए, अधिकतम व्यय 50000.00 रुपए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाती है जिसमे मुख्य विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिनांक से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गए प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग ऑफीसर को उपलब्ध कराया जाएगा और रिटर्निंग ऑफीसर प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएंगे सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु दया की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी उन मदों में रखी जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार प्रचार से संबंधित दरों के संबंध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जाएगा निर्वाचन समाप्त होने के उपरांत सभी प्रत्याशियों द्वारा 3 माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभारी अधिकारी (व्यय लेखा) के माध्यम से परीक्षण कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रयुक्त किए गए व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी।
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