उरई(जालौन)। प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जैगम उद्दीन ने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक के अनुपालन में उ. प्र. पारिवारिक नियमावली 1995 के नियम 26 (1) के अनुसार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जालौन स्थान उरई में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है। प्रारूप में दो प्रतियों में 30 अप्रैल को समय 1 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित किये जाते है। पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर प्राप्त कराये जा सकते है। उन्होंने शैक्षिक योग्यता के संबंध में बताया कि समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी भी एक विषय में स्नातक एवं समाज सेवा का अनुभव। परन्तु जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 35 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेंगी ये न्यायालय में संविदा के आधार पर सम्बद्ध माने जायेंगे। जनपद जालौन के निवासी अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी।परामर्शदाता का कार्यालय प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शैक्षिक योग्यता एवम अनुभव आदि से संबंधित प्रपत्रों की प्रतियां स्व प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलगन किए जाए। आवेदन पत्र हेतु न्यायभवन परिसर जालौन स्थान उरई से संपर्क कर सकते है।
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