उरई(जालौन)। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवम नगरीय निकाय) चाँदनी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान केन्द्र अधिकांशतः शिक्षण संस्थानों, राजकीय भवनों आदि में निर्धारित किए गए है। इस जनपद के कुल 467 मतदान स्थलों पर 04 मई, 2023 को पूर्वान्ह 07:00 बजे से अपरान्ह 06:00 बजे तक मतदान सम्पन्न होना है। समस्त पोलिंग पार्टियां मतदान तिथि से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र स्थलों पर पहुंचेगी। सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदारों, अधिशाषी अधिकारियों को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले मतदान केन्द्रों पर मतदान से सम्बन्धित सुविधाए सुनिश्चित कराए जाने हेतु मतदान की तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व ही भवनों की आवश्यकता होगी। अतः मैं, चाँदनी सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जालौन, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निर्धारित जनपद के समस्त मतदान केन्द्र, स्थलों के भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 के अन्तर्गत 02 मई, 2023 से 05 मई, 2023 तक की अवधि के लिए समस्त आधारभूत सुविधाओं सहित अधिगृहीत करती हूँ एतद द्वारा यह भी आदेश देती हूँ कि समस्त सम्बन्धित अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों, भवनों के प्रधानाचार्य, अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी को अपने स्तर से आदेशित करें कि वे सम्बन्धित तहसीलदारों, अधिशाषी अधिकारियों के मांगे जाने पर भवन तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर आदि लेखपाल, अमीन, निर्दिष्ट कर्मचारी को मतदान केन्द्र पर बूथ बनाने हेतु उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य सहायता लेखपाल, अमीन निर्दिष्ट कर्मचारी द्वारा मांगी जाए, उसमे सहयोग अवश्य देंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य,अध्यापक सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अपने स्तर से उक्त के कम में आदेश जारी करें, उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराएंगे। इस कार्य में शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।
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