उरई(जालौन)। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला जालौन में होने वाले नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिये विनिर्दिष्ट मतदान दिवस 04 मई 2023 दिन बृहस्पतिवार को जिले में स्थित अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार उoप्रo दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत सम्बन्धी समस्त क्षेत्र में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिनांक 04 मई 2023 दिन बृहस्पतिवार के लिये, उक्त अधिनियम की धारा- 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये लोकहित में छूट प्रदान की गयी है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस जनपद / क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। अतः जनपद के समस्त कारखानों के सेवायोजक तथा दुकानदार एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के नियोजक, स्वामी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त अदेशों का अनुपालन न करने वाले सेवायोजकों, स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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