अलीगढ़:पिलखना में चंदे के पैसे से बनी एक मस्जिद को बेचने का मामला (case of selling a mosque built with donation money) सामने आया है. प्रशासन ने मस्जिद बेचने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. यह पूरा मामला छर्रा विधानसभा के नगर पंचायत पिलखना का है.
दरअसल, 4 साल पहले मोहम्मद असलम नाम ने चंदा जुटाकर एक मस्जिद बनाई थी. बाद में मोहम्मद असलम ने उस मस्जिद बेच दिया गया. जबकि 1992 एक्ट के तहत बिना प्रशासन की अनुमति के न तो कोई मस्जिद बनाई जा सकती है और न ही कोई मंदिर. लेकिन, इसके बावजूद पिलखना में बिना अनुमति के सड़क किनारे एक मस्जिद बनाई गई. उसके बाद मस्जिद बनाने वाले लोगों ने उसे बेच दिया और खुद अलीगढ़ से फरार हो (accused absconded by selling a mosque)गए.
जिला प्रशासन को मस्जिद बेचने की जानकारी तब हुई, जब पिलखना नगर पंचायत में कुछ बैनामा में स्टांप चोरी का +मामला सामने आया. इसके बाद प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच कराई गई. तो पता चला कि हाल ही में पिलखना नगर पंचायत स्थित सड़क किनारे बनाई गई एक मस्जिद को भी बेच दिया गया है. मस्जिद बेचने वाला मोहम्मद असलम पिलखना से फरार हो गया. प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली, तो उसने मोहम्मद असलम और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसडीएम कोल को पत्र भेजा है.
एडीएम वित्त एवं राजस्व अमित कुमार भट्ट ने बताया पिलखना में मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति ने अपने खेत में एक मस्जिद बनवाई थी. जांच के दौरान पता चला कि पिलखना में एक मस्जिद बनी हुई थी. स्टांप चोरी का प्रकरण था. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच चल रही है. एसडीएम कोल को मोहम्मद असलम एवं उनके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.
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