उरई(जालौन)। वरिष्ठ कोषाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि आयुक्त, झाँसी मण्डल झाँसी की अध्यक्षता में 23 जून को पूर्वान्ह 10:30 बजे मण्डलीय पेंशन अदालत आयोजित की जायेगी। इस आयोजित पेंशन अदालत में झाँसी मण्डल के जनपद झाँसी, ललितपुर व जालौन के समस्त राजकीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त, मृत शासकीय कार्मिकों व उनके आश्रितों के लम्बित सेवानिवृत्तक लाभों, दावों (यथा-पेंशन, उपादान, सामूहिक बीमा, अवकाश का नगदीकरण, पेंशन पुनरीक्षण आदि) से सम्बन्धित वाद-पत्र, प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, पुराना विकास भवन, कमिश्नरी कम्पाउण्ड, झाँसी मण्डल झाँसी में व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल (jdpension- [email protected]) के द्वारा 09 जून को अपरान्ह 05:00 बजे तक प्राप्त करा सकते हैं। इस तिथि के उपरान्त कोई वाद-पत्र स्वीकर नहीं किये जायेंगे, वाद पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार किये जायेंगे। इस प्रकार दिये जाने वाले वाद-पत्र, प्रत्यावेदन की एक प्रति संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष (जहाँ से कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुआ है) को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि पेंशन अदालत में किसी न्यायालय, शासन द्वारा निर्णीत तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन एवं नीतिगत मामलों (जैसा कि वाद पत्र के क्रमांक-16 पर इंगित है) से संबंधित बाद पत्रों, प्रत्यावेदनों पर मण्डलीय पेंशन अदालत में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।