उरई (जालौन)।शहर के जालौन रोड़़ स्थित शिवहरे गेस्ट हाउस के सभागार में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष हरीकिशुन करण ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंर्तगत सभी 42 करोड़ पीड़ितों का भुगतान किया जाये। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी एवं ठगी का शिकार बने करीब 5 लाख नागरिक और 12 सौ से ज्यादा आँन डयूटी सैनिक अपनी जमा पूजी न मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके है जो अत्यंत दुखद है।उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजनायें पाबंदी कानून 2019 बनाकर ठग ठगी करने वाली लगभग दो लाख कम्पनीज एवं क्रेडिट कापरेटिव सोसायटी पर प्रतिबंध लगाते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के भुगतान की गारंटी प्रदान की है।जिसका पालन बेईमान अधिकारी नहीं कर रहे है।पत्रकार वार्ता के दौरान संजय गुप्ता जिला ब्यवस्थापक, आशुतोष द्विवेदी जिला महामंत्री, मेहरबान सिंह कुशवाहा, लक्ष्मीनारायण शर्मा, राजकिशोर, उदयनारायण शिवहरे, अमर सिंह प्रजापति, रामबाबू सोनी, रामशंकर वर्मा, दिनेश कुमार, भगवानदास शर्मा, सतीश कुमार दीक्षित, जुलेखा, राजेंद्र पाल वकील, लक्ष्मन दास, अनिल शिवहरे सहित आदि संगठन के लोग मौजूद रहे।