उरई(जालौन)। महिलाओं को कानूनी जानकारी देने हेतु आज आर्य कन्या इण्टर कॉलेज कालपी में राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के निर्देशन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता सचिव/ न्यायाधिकारी रेनू यादव द्वारा की गयी।
इस शिविर में मुख्य अतिथि अपर कुटुम्ब न्यायाधीश अमृता शुक्ला द्वारा परिवार न्यायालय से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी दी गई। बच्चे का भरण-पोषण उसके परिवार के सामाजिक स्तर के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वह न्यायालय के माध्यम से भरण-पोषण प्राप्त कर सकता है। इनके अतिरिक्त महिलायें धारा-125 सी.आर.पी.सी., हिन्दू विवाह अधिनियम एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव द्वारा वैवाहिक/दाम्पत्य विवादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही निपटाये जाने के लिये आवेदन पत्रों को अंगीकृत करने का सरल तरीका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनाया जा रहा है। पति-पत्नी के मध्य मामूली विवाद को थाना, कोर्ट-कचहरी तक ले जाने से बचना चाहिये बल्कि मामूली विवाद या मतभेद को परस्पर मिल बैठकर मध्यस्थता द्वारा निपटा लेना चाहिये। उन्होंने पी0सी0- पी0एन0डी0टी0 एक्ट के विषय में बताते हुये कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर बल दिया गया। उन्होंने महिलाओं को हिरासत में प्राप्त अधिकारों को भी बताया ।इसके अतिरिक्त लोक अदालतों, सुलह-समझौता केन्द्र, लीगल एड डिफेन्स सिस्टम एवं स्थायी लोकदालत के लाभ बताये गये और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कानूनी सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पॉक्सो एक्ट के बारे में भी चर्चा की गयी।
तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष/सिविल जज जू0डि0 कालपी इशिता सिंह द्वारा राष्ट्रीय/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं की जानकारी देते हुये प्राधिकरण की संरचना, इसके उद्देश्य व कार्यों के विषय में उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को बताया गया।
अपर सिविल जज (जू0डि0) कालपी दीपक गौतम द्वारा पॉक्सो कानून के बारे में बताया गया, जिसमें अभियुक्त को दी जाने वाली सजा तथा पीड़ित को उपचार व पुनर्वास में सहायता का भी वर्णन था।
महिला चिकित्साधिकारी रूबी सिंह द्वारा बताया गया सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के स्तर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और गर्भ के निचले हिस्से में स्थित है। इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल किसी योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिये।
राष्ट्रीय महिला आयोग की रिसोर्स-पर्सन साधना त्रिपाठी एडवोकेट ने महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों एवं इसकी भूमिका और संविधान में महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।
असिस्टेन्ट प्रोफेसर बुन्देलखण्ड विधि महाविद्यालय उरई लक्ष्मण रोहित दुवे द्वारा महिलाओं के विशय में विधिक सेवा अधिनियम एवं संवैधानिक उपबन्ध इत्यादि विषयो की जानकारी महिलाओं एवं छात्राओं को दी गयी।
इस कार्यक्रम में तहसीलदार/सचिव कालपी शेरबहादुर सिंह द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गयी। मिशन शक्ति योजना की थानाध्यक्ष पूनम यादव ने महिलाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षार्थ टिप्स दिये व मिशन शक्ति अभियान की जानकारी दी। उनके द्वारा पुलिस विभाग की कई योजनाओं को विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम के अन्त में आर्य कन्या इण्टर कॉलेज प्रधानाचार्य नुजहत जहां द्वारा समस्त अतिथियों का अभिनन्दन एवं आभार व्यक्त किया गया।
इस शिविर में थाना कोतवाली कालपी के उपनिरीक्षक विशाल भड़ाना, विद्वान अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह पाल, राजस्व निरीक्षक रामराज सिंह, लेखपाल जितेन्द्र सिंह, जन साहस सामाजिक संस्था से ओमेन्द्र सिंह, श्रीकान्त, हेमा, वरिश्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मु0 बख्तयार, पी0एल0वी0 टीम लीडर कमेलश कुमार, बृजेश सिंह चौहान, अरविन्द्र कुमार पाण्डेय, गजेन्द्र कुमार समेत तहसील के विभिन्न क्षेत्रों से आयी आशा बहुये, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सुपरवाईजर तथा दर्जनों छात्र/छात्रायें उपस्थित रहे।
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