उरई(जालौन)। सचिव, न्यायाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेनू यादव ने बताया कि समस्त विद्वान अधिवक्तागण और वादकारियों को सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 12 अगस्त 2023 को धारा- 138 एन. आई. एक्ट, बाउन्स चैक के मामलो के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष लोकअदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के दिशा-निर्देशन में समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों में किया गया है। इसमें धारा- 138 एन. आई. एक्ट के अधिकाधिक मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेनू यादव ने बताया कि वादकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये धारा- 138 एन. आई. एक्ट, बाउन्स चैक के मामलो के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष लोकअदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वह धारा- 138 एन. आई. एक्ट/बाउन्स चैक के मामलो से संबंधित मुकदमों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
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