उरई(जालौन)। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त एक्शन प्लान के अन्तर्गत माननीय जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के कुछमशल दिशा-निर्देशन में तहसील उरई के अन्तर्गत ग्राम खरूसा में दाम्पत्य विवादों को प्री- लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित हेतु कार्यक्रम /लोक अदालत के लाभ/ए0डी0आर0 मैकेनिज्म /मीडियेशन विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव की अध्यक्षता में किया गया।
इस शिविर की अध्यक्षता करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव द्वारा बताया गया कि वैवाहिक/दाम्पत्य विवादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही निपटाये जाने के लिये पति-पत्नी में से कोई अथवा उनका नजदीकी रिश्तेदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तहसील विधिक सेवा समिति कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दे सकता है। प्रार्थना-पत्र में दोंनो पक्षों का नाम, पता, उनका फोन नम्बर, विवाद का संक्षिप्त विवरण एवं फोटोग्राफ पहचान पत्र सहित देना होगा। मामले के समाधान हेतु प्रार्थना-पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित न्यायिक पीठ को भेज दिया जायेगा। पीड़ित वादकारी पति-पत्नी इस हेल्प डेस्क पर सम्पर्क करके विधिक परामर्श एवं सहायता ले सकते हैं तथा प्रारम्भिक स्तर पर ही अपने मामले के निस्तारण हेतु सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन में भी प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09.09.2023 शनिवार को जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, लघुशमनीय वाद एनआई0 एक्ट, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/मुकदमों और लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में दो लाख रूपये तक धनराशि के चैक बाउन्स के मामले जो धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन हैं, भी स्वीकार किये जायेंगे। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के ऐसे मामले जिनमें ई-चालान किया गया है, भी नियत किये जायेंगे।प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकायेदारों के मामले भी नियत किये जायेंगे, जिन्होंने कई वर्षो के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इस राष्ट्रीय लोकअदालत में उपस्थित होना चाहिए, जिसका आयोजन सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि समझौते के इच्छुक वादकारियों की सुविधा हेतु जिला दीवानी न्यायालय में सुलह-समझौता केन्द्र संचालित है, जिसे मीडियेशन सेन्टर भी कहा जाता है। इसमें सुलह योग्य सभी प्रकार के मामलों के पक्षकारों के मध्य सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। इस मंच का सभी वादकारियों को लाभ उठाना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुलह-समझौता केन्द्र, लीगल एड डिफेन्स सिस्टम एवं स्थायी लोकदालत के लाभ बताये गये और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कानूनी सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार उरई विजय कुमार, सहायक परिवहन अधिकारी जालौन राजेश कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिण्डारी से डा0 धनीराम, सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) संदीप कुमार गुप्ता, आंगनवाड़ी मुख्य सेविका देवेन्द्र कुमारी द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गयी। ग्राम प्रधान मानसिंह वर्मा द्वारा अन्त में सभी अतिथिगणों का अभिनन्दन तथा आभार व्यक्त किया गया। इस शिविर में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतिनिधि प्रवक्ता जितेन्द्र राजपूत, अधिवक्ता अनिल शर्मा, उपनिरीक्षक थाना एट राजेश सिंह, राजस्व निरीक्षक मुन्ना सिंह चौहान, लेखपाल रामकिशोर गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी अंकित निंरजन, वरिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मु0 बख्तयार, श्रम विभाग से डी0ई0ओ0 सुनील कुमार, पी0एल0वी0 टीम लीडर धर्मेन्द्र कुमार, अनुराग स्वर्णकार, योगेन्द्र सिंह तखेले, रामदेव चतुर्वेदी, महेन्द्र कुमार मिश्रा, देवेन्द्र सिंह आजाद समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।
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