उरई(जालौन)l अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) संजय कुमार ने नगरीय निकायों के सामान्य एवं उप निर्वाचनों में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कार्मिको की अनुग्रह राशि के भुगतान के सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी(कार्मिक/प्रशिक्षण), नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को बताया बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र के द्वारा विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग के पत्र के क्रम में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की दशा में प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता से आच्छादित कार्मिको की सूचना एक सप्ताह के अंदर प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। साथ ही अभिलेख भी संलग्न करे जो इस प्रकार है- निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, एफआईआर की प्रति, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट, स्थायी दिव्यांगता के सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
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