उरई(जालौन)।मण्डलायुक्त आदर्श सिंह ने राजस्व अधिकारियों के राजस्व एवं वसूली की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी। उन्होने संबंधित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित करते हुये कहा कि धारा-80, धारा-24, धारा-116 में आवेदन प्राप्त होते ही आर.सी.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करे, उसके बाद ही आवेदनों को निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि धारा-116 जोत विभागजन में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देशित करते हुये कहा कि धारा-80, धारा-24, धारा-116 में दायरा बढ़ना चाहियें, समस्त उपजिलाधिकारियों से 10 दिन के अन्दर प्रमाण पत्र देगे कि सभी आवेदन आरसीसीएमए पोर्टल पर दर्ज किये जा रहे हैं। उन्होने निर्देशित करते हुये कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण में समय सीमा निर्धारित की गयी है, समय अवधि के अन्तर्गत राजस्व वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करेगे। उन्होने कहा कि धारा-34/35 के वादों में दाखिल खारिज समय सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित करेगे। उन्होने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमा पत्र आदि आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये, साथ ही इनके निस्तारण का रेश्यों शत प्रतिशत किया जाये। उन्होने निर्धारित समय सीमा के बाद लम्बित मामलों में संबंधित उप जिलाधिकारियों की जबाबदेही तय की जायेगी। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि किसानों को खतौनी की नकल देने में बिलम्ब न किया जाये, समय सीमा के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क लेकर खतौनी उपलब्ध करायी जाये। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) संजय कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अरूण कुमार मिश्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार सहित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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