डीएम ने तहसीलदार से जवाब तलब किया, कम्पयूटर आपरेटर शुभम के खिलाफ कडी कारवाही व आरके राम दत्त को प्रतिकूल प्रविष्टि करने के आदेश दिए
उरई(जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जन सुनवाई के उपरान्त मण्डी स्थित तहसील उरई का आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होने तहसील के समस्त पटलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होने न्यायालय तहसीलदार को निर्देशित किया कि समस्त वादों को दर्ज कर समयान्तर्गत वादों का निस्तारण करें एवं विवादित वादों का 90 दिन के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। धारा 34 के प्रकरण में कृषि बैनामा आनलाईन प्राप्त होने के बाद आरसीसीएमएस पोर्टल पर शत प्रतिशत बैनामे को दर्ज नही किया जा रहा है जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी ने आरके रामदत्त को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ विभागीय कार्यवाही व कम्प्यूटर आपरेटर शुभम के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और तहसीलदार का जबाब तलब लेने के उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया। उन्होने निर्देशित किया कि धारा 24, धारा 116/117 तथा धारा 80, धारा 67 का समयबद्ध निस्तारण किया जाये, साथ ही निर्देशित किया कि 03 साल व 05 साल से पुराने प्राप्त वादों को प्राथमिकता पर 60 दिन के भीतर विशेष अभियान चलाकर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने धारा 151 के तहत वादों में 116(3) का साक्ष्य लेकर गुणदोष के आधार पर वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होने खनन, बैंक, विद्युत देयों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये। आय, जाति, निवास का कोई भी प्रार्थना पत्र एक सप्ताह से अधिक और हैसित प्रमाण पत्र एक माह से अधिक लम्बित न हो यदि लम्बित होता है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। धारा 24 के प्रकरण के आधार पर नही बल्कि दायरा की तिथि के अनुसार क्रम से पैमाइश 02 माह के भीतर लम्बित प्रकरण समयबद्ध वाद निस्तारण करना सुनिश्चित करें। भूमि विवाद में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर गुणदोष के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का समयबद्ध अनुपालन व अमलदरामद नही किया जा रहा है जिस पर तहसीलदार सदर ने बताया कि जिन ग्रामों की खतौनी आर0टी0के0 है वहां तो तत्काल अमलदरामद हो रहा है, जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ध्यान देकर शत प्रतिशत अमलदरामद करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होने निर्देशित किया कि खतौनी नकल लेने वालों को खतौनी देने में बिलम्ब नही होना चाहिये साथ ही यह भी ध्यान रखे कि बेबजह किसी को भी परेशान न किया जाये। निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार, तहसीलदार भूपेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार आदि मौजूद रहे।
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