उरई(जालौन)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति ने बताया कि उ०प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, 746 जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जालौन के माध्यम से जिन अल्पसंख्यक लाभार्थियों द्वारा ऋण (टर्मलोन / मार्जिन मनी) प्राप्त किया गया है, उनके द्वारा बकाया मूलधन व व्याज की अदायगी हेतु किश्त जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे सम्बन्धित देनदारी बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप आर०सी० आदि विधिक कार्यवाही शीघ्र शुरू होने वाली है। अतः समस्त अल्पसंख्यक वर्ग के ऋण धारकों व सम्बन्धित गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि कमरा नं0-21 कलेक्टेट, उरई में स्थित कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जालौन में सम्पर्क करते हुए समस्त बकाया ऋण व व्याज की अदायगी कर रसीद प्राप्त करें अन्यथा कि स्थिति मे किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही की जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी।
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