उरई(जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने तहसील कोंच का आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होने तहसील के समस्त पटलों का बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखे जाने के निर्देश दिये। उन्होने न्यायालय तहसीलदार को निर्देशित किया कि समस्त वादों को दर्ज कर समयान्तर्गत वादों का निस्तारण करें एवं विवादित वादों का 90 दिन के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। धारा 34 के प्रकरण में कृषि बैनामा आॅनलाईन प्राप्त होते ही आरसीसीएम-एस पोर्टल पर शत प्रतिशत बैनामों को दर्ज कर ससमय निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देशित किया कि धारा 24, धारा 116/117 तथा धारा 80, धारा 67 का समयबद्ध वादों को तीव्र गति से निस्तारण किया जाये, साथ ही निर्देशित किया कि 03 साल व 05 साल से पुराने प्राप्त वादों को प्राथमिकता पर 60 दिन के भीतर विशेष अभियान चलाकर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने धारा 151 के तहत वादों में 116(3) का साक्ष्य लेकर गुणदोष के आधार पर वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। आय, जाति, निवास का कोई भी प्रार्थना पत्र एक सप्ताह से अधिक और हैसित प्रमाण पत्र एक माह से अधिक लम्बित न हो यदि लम्बित होता है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। भूमि विवाद में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर गुणदोष के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देशित किया कि खतौनी नकल लेने वालों को खतौनी देने में बिलम्ब नही होना चाहिये साथ ही यह भी ध्यान रखे कि बेबजह किसी को भी परेशान न किया जाये। जिलाधिकारी ने साफ-सफाई कराये जाने के कड़े निर्देश दिये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी कोंच अतुल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि मौजूद रहे।
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