जिलाधिकारी चाँदनी सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना की गयी है। इन सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए पंचायत सहायकों की भी तैनाती की गयी है। ग्राम पंचायतों में तैनात किये गये पंचायत सहायकों को जनपद स्तर पर गत सप्ताह प्रशिक्षित भी किया गया है। ग्राम सचिवालय ग्रामीण जनता की रोजमर्रा की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यह पंचायत सहायकों की सफलता के लिए आवश्यक है।कई विभागों द्वारा वर्तमान में भी इन आवेदन / प्रमाण पत्रों को निर्गत करने की ऑनलाइन व्यवस्था है। अतः प्रमाण-पत्र निर्गत करने अथवा आवेदन की ऑनलाइन की वर्तमान व्यवस्था के साथ-साथ ग्राम सचिवालय से पंचायत सहायक द्वारा इन कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया गया है। यद्यपि ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों को उनके दायित्वों के निर्वहन के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रशिक्षण के दौरान दिये गये हैं तथा दिनांक 19.08.2022 को मा० कृषि उत्पादन आयुक्त / अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज विभाग, उ०प्र० शासन एवं अपर मुख्य सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग / अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियोकान्फ्रेसिंग के दौरान विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों का सर्वप्रथम यह दायित्व होगा कि वह अपनी ग्राम पंचायत के ग्रामों / मजरों में घर-घर जाकर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन कन्या सुमंगला योजना / प्रधानमंत्री आवास योजना / मुख्यमंत्री आवास योजना / जननी सुरक्षा योजना / पारिवारिक लाभ योजना / खाद्यान्न योजना/ कृषक दुर्घटना बीमा योजना आदि के लाभार्थियों की सूची अनुरक्षित करेगा तथा प्रत्येक लाभार्थी की पात्रता / अपात्रता के संबंध में जाँच करते हुए उनके नाम के सम्मुख अपनी टिप्पणी अंकित करेगा तथा जाँचोपरान्त सूची अपने ग्राम सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। पंचायत सहायक यह भी सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायत का कोई भी कल्याणकारी किसी योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति सूची में चयनित होने से बंचित न रह जाए और यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी अपात्र व्यक्ति का चयन न होने पाए। आज से यह व्यवस्था लागू की जाती है कि ग्राम में कोई भी पात्र लाभार्थी को छोड़े जाने अथवा गलत / अपात्र लोगो को लाभ दिये जाने की शिकायत की जाँच पंचायत सहायक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। बिना पंचायत सहायक की जाँच आख्या अपूर्ण मानी जायेगी, जो स्वीकार नहीं होगी। पंचायत सहायक अपनी जाँच आख्या ग्राम पंचायत सचिव को प्रेषित करेगे ग्राम पंचायत सचिव अपनी आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित करेंगे। जिस पर उच्च अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
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