उरई(जालौन)। प्रबंधक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डी०आर०प्रेमी ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 06.12.2023 के निर्देश के क्रम में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को तत्काल प्रभाव से पुनः संचालित कर दिया गया है। उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है। योजना का लाभ लेने हेतु विभाग की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकतें है। आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2023 तक आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज किसी भी कार्यालय कार्य-दिवस में जिला खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान-उरई (नया पटेल नगर, चुर्सी रोड कलेक्ट्रेट गेट नं0 02 के सामने उरई में जमा करना अनिवार्य होगा।
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