उरई(जालौन)। अभियुक्त रविंद्र उर्फ रवेन्द्र पुत्र शम्भू दयाल निवासी ग्राम बन्धौली थाना डकोर जनपद जालौन द्वारा वादिनी के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना डकोर में मु0अ0सं0 43/2018 (वाद संख्या – 63/18) धारा 376/452/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महा-निदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये 13.12.2023 को न्यायालय पॉस्को द्वित्तीय (मय दुष्कर्म) उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रवेन्द्र उपरोक्त को धारा 376/452/506 भादवि में दोषी पाते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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