उरई(जालौन)। शासन के आदेश के अनुक्रम में 26 दिसम्बर को ‘‘द्वितीय सड़क सुरक्षा पखबाड़ा’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल द्वारा माल यानों द्वारा की जा रही ओवर लोडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की गई। इसके साथ ही गलत नम्बर प्लेट, बिना एचएसआरपी लगे वाहन, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों, एवम् बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के वाहनों के विरुद्ध चेकिंग की गई व लेन ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरुक किया गया व सड़क सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के सम्बन्ध में जागरुक किया गया एवम् यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री/सवारियों के पाये जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही की गई एवम् मार्ग पर संचालित विभिन्न व्यवसायिक वाहनों से प्रेशर हाॅर्न उतरवाए गए तथा उतरवाए गए प्रेशर हाॅर्नों को सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए। सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान के तहत उल्लेखनीय है कि शासनादेश 30 जुलाई, 2020 के अनुसार विभिन्न प्रमुख अभियोगों के अर्थदण्ड निम्नवत् हैं- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त किए वाहनों का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड रु. 10,000/- है, माॅडिफाइ साइलेंसर व प्रेशर हाॅर्न का प्रयोग करने के अभियोग में अर्थदण्ड रु. 10,000/- है, बिना बीमा के वाहन का संचालन करने के प्रथम अभियोग में अर्थदण्ड रु. 2000/- है तथा द्वितीय अभियोग में रु. 4000/-, बिना सीट बेल्ट के वाहन का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड रु0 1000/- है, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करने के अभियोग में अर्थदण्ड 1000 रुपये है, बिना एच.एस.आर.पी. के वाहन का संचालन करने के प्रथम अभियोग में अर्थदण्ड 5000 रुपये तथा द्वितीय अभियोग में 10,000 हजार रुपये है, बिना रिफ्लेक्टर टेप के वाहन का संचालन करने के अभियोग में रु0 10,000 रुपये है।
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.