जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योजनान्तर्गत माह अगस्त 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 कि०ग्रा० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रतिकार्य तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट पर 02 कि०ग्रा० गेहूँ व 03 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न का वितरण माह अक्टूबर 2022 में निर्धारित दर अर्थात् रू०02/- प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रू० 03/- के मूल्य पर दिनांक 06.10. 2022 से 12.10.2022 के मध्य वितरण किया जायेगा।उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किये जाने के साथ-साथ पोर्टेबिलिटी के माध्यम से वितरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु वितरण की अन्तिम तिथि दिनाँक 12-10-2022 को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा सकेगा। अतः उक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह अगस्त 2022 के सापेक्ष उपरोक्तानुसार खाद्यान्न सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से दिनाँक 06-10-2022 से दिनाँक 12-10-2022 के मध्यम नियमानुसार प्राप्त करने का कष्ट करे तथा उक्त दिवसों में जिन कार्डधारकों के ई-पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट नहीं आ रहे है. यह ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 12-10-2022 को आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर लें तथा उक्त वितरण दिवसों में खाद्यान्न के पोर्टेबिलिटी सुविधा भी लागू रहेगी।सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न व उक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना सुनिश्चित करेंl
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