ग्रेटर नोएडा के कोर्ट में करीब 7 साल से बिसाहड़ा कांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का केस चल रहा था। जिसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 की अदालत ने सजा सुनाई है। संगीत सोम को दोषी ठहराते हुए 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। उस वक्त मेरठ के सरधना से बीजेपी के विधायक संगीत सोम हुआ करते थे। 28 सितंबर 2015 की रात गोकशी का आरोप लगाकर भीड़ ने अखलाक की हत्या कर दी थी। अखलाक के बेटे दानिश को भी भीड़ ने अधमरा कर दिया था। इस घटना के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने ग्रेटर नोएडा के दादरी के बिसाहड़ा गांव में जाकर धारा-144 का उल्लंघन और भड़काऊ बयान दिया था।
दरअसल, 28 सितंबर 2015 की रात को ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में गो हत्या का आरोप लगाते हुए भीड़ ने बुजुर्ग अखलाक के घर पर हमला कर दिया था। भीड़ ने अखलाक के बेटे को भी पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। घर में उस वक्त मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा गया था। इसके बाद तत्कालीन सपा सरकार ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई की बगावत करते हुए 4 अक्टूबर को मेरठ के सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव पहुंचे। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-144 का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा-188 के तहत संगीत सोम पर मुकदमा दर्ज किया और भड़काऊ बयान देने का भी आरोप था।
गौतमबुद्ध नगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 की अदालत में पुलिस ने संगीत सोम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर करीब 7 साल से सुनवाई चल रही थी। करीब 7 साल के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 ने बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम को गुरुवार को दोषी करार दिया है। संगीत सोम पर सीआरपीसी की धारा-144 का उल्लंघन करने का दोषी सिद्ध करते हुए 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, सूत्रों की मानें तो संगीत सोम ने जुर्माने की राशि अदालत में जमा कर दी है। मालूम हो कि जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिसाहड़ा कांड से जुड़े मुख्य मुकदमे की सुनवाई चल रही है। जिसमें अखलाक की बेटी शाइस्ता ने पिछले दिनों बयान दर्ज करवाए थे। इस पूरी घटना में शाइस्ता चश्मदीद गवाह है।
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