रेप के एक आरोपी को पीड़िता से 15 दिन के अंदर शादी करने की शर्त पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभियुक्त मोनू की जमानत मंजूर करने के साथ यह शर्त भी लगाई है कि वह जन्मी बच्ची को बेटी का दर्जा देगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने दिया। मामला लखीमपुर खीरी के निघासन थाने का है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता अदालत में हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, यदि वह पीड़िता से विवाह कर लेता है।
इस पर अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त और पीड़िता एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करने के लिए ही घर से भागे थे लेकिन बाद में पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। पीड़िता और अभियुक्त की एक बच्ची भी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पीड़िता और बच्ची को पूरा हक देगा।
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