डीएम ने मिल रही लगातार शिकायतों पर गोपनी जांच में पाये गये दोषी
उरई (जालौन)जिलाधिकारी चाँदनी सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कदौरा में कार्यरत डॉ कुलदीप व लैब टेक्नीशियन के खिलाफ मिल रही लगातार शिकायतों पर गोपनी जांच कर दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कदौरा में कार्यरत चिकित्साधिकारी डा० कुलदीप के विरूद्ध वाह्य रोगियों के उपचार, परामर्श के दौरान रोगियों की पैथालॉजी से संबंधित जाँचे अमर पैथालॉजी से कराये जाने एवं चिकित्सालय में औषधियों उपलब्ध होने के वाबजूद बाहरी मेडिकल स्टोर से दवायें क्रय कराये जाने हेतु रोगियों एवं उनके तीमारदारों पर दबाब बनाये जाने जैसी गम्भीर शिकायतें संज्ञान में आने पर मोतीलाल यादव, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) से जाँच कराई गयी। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कदौरा जाकर आकस्मिक जाँच की गयी अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने अपनी विस्तृत एवं स्थलीय जाँच आख्या में अमन पैथालॉजी का संचालन अफरोज अहमद पुत्र गफ्फार अली निवासी खरौज थाना कुरार जनपद हमीरपुर द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के किया जाना पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कदौरा में तैनात चिकित्साधिकारी डा. कुलदीप द्वारा चिकित्सालय में दवायें उपलब्ध होने के उपरान्त भी रोगियों को बाहरी मेडिकल स्टोर की दवा लिखे जाने तथा रोगियो को बाहर से दवा क्रय किये जाने हेतु दबाव डालने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। अमन पैथालॉजी के बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन में डा. कुलदीप की संलिप्तता होने तथा वाह्य मेडिकल स्टोर से रोगियों को ओपीडी के दौरान दवा लिखे जाने उन्हें दवा बाहर से क्रय करने हेतु दबाव डालने के लिए उन्हे प्रथम दृष्टया दोषी होने एवं अफरोज अहमद पुत्र गफ्फार अली निवासी खरौज थाना कुरारा जनपद हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा कर्मी (आउट सोर्सिंग) के रूप में तैनात रहते उनके द्वारा अमन पैथालॉजी के बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन किये जाने के लिए दोषी पाया गया है। इस प्रकार डा० कुलदीप, चिकित्साधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार हेतु आने वाले रोगियों की स्वास्थ्य संबंधी जाँचें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा पर तैनात लेबटेक्निीशियन अफरोज अहमद से न कराकर अफरोज द्वारा अनधिकृत रूप से संचालित अमन पैथालॉजी से कराई जाती हैं, जिसके द्वारा भ्रामक एवं अपुष्ट जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है और उनसे अवैध धन की वसूली की जाती है जिससे आम नागरिकों का आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। डा. कुलदीप एवं अफरोज संविदा कर्मी लेबटेक्निीशियन द्वारा एक संगठित गिरोह बंद के रूप में पैथालॉजी से संबंधित जॉच कराये जाने हेतु रोगियों, तीमारदारों पर दबाब डाला जाता है। यही नहीं इन संलिप्त कर्मियों का यह कृत्य अपराधिक श्रेणी के अन्तर्गत आता है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि डा. कुलदीप, चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कदौरा एवं अमन पैथालॉजी के संचालक अफरोज अहमद पुत्र गफ्फार अली निवासी खरौज थाना कुरारा जनपद हमीरपुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही डा. कुलदीप, चिकित्साधिकारी के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलम्बन की कार्यवाही किये जाने एवं अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु पत्रालेख प्रस्तुत करें तथा अफरोज की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने हेतु संबंधित सेवा प्रदाता को भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
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