जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह अगस्त 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह अक्टूबर 2022 में अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 05 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2022 त्रैमास की चीनी प्रतिमाह 01 कि०ग्रा० की दर से कुल 03 कि०ग्रा० चीनी का वितरण निर्धारित दर रू0 18.00 प्रति कि०ग्रा० की दर से दिनांक 20.10.2022 से 31.10.2022 के मध्य वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 31.10.2022 को उपलब्ध रहेगी। उक्त वितरण दिवसों में कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी से माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। अतः उक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह अगस्त 2022 के द्वितीय वितरण चक्र में प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से दिनांक 31.10:2022 तक निःशुल्क प्राप्त करने का कष्ट करें तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित दिवसों में माह जुलाई, अगसत एवं सितम्बर 2022 की चीनी कुल 03 कि०ग्रा० निर्धारित दर पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उक्त दिवसों में जिन कार्डधारकों के ई-पॉस मशीन में फिंगर प्रिन्ट नहीं आ रहे है वह ओ०टी०पी० के माध्यम से दिनांक 31.10.2022 को आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर ले तथा उक्त वितरण दिवस में पोर्टेबिलिटी सुविधा भी लागू रहेगी। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक तक नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें।
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