उरई| जिलाधिकारी चाँदनी सिंह ने बताया कि उ०प्र० गो०सेवा आयोग के द्वारा किसानों द्वारा खेतों में पशुओं के प्रवेश को रोकने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले कटीले एवं ब्लेड वाले तारों को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिए है इस पर शासन के आदेश सं०, शासना देश एवं निदेशक रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं0 1439/सामा०-2/एस०ए० डब्लू० वी० (सेल) विविध दिनांक 06-10-2022 के द्वारा कटीले / ब्लेड वाले तारों को किसानों के खेतों से हटाने के निर्देश दिए है। अधोहस्ताक्षरी के आदेश के द्वारा खेतों पर से नुकीले / ब्लेड वाले तारो को हटवाने के निर्देश जनपद के अधिकारियों को दे दिए गए है।अतः उक्त आदेशों के उपरान्त शासन के पत्र सं0 2661 / 37-1-2022 पशुधन अनुभाग-1 दिनांक 28-09-2022 एवं निदेशक रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग लखनऊ के पत्र सं0 1520/ सामा०-2/ एस0ए0डब्लू0 वी (सेल) विविध दिनांक:-17-10-2022 के द्वारा उoप्रo में नुकीले वीटस(तार) की विकी निर्माण और व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिवन्धित कर दिया गया है, अगर कोई नुकीले बीटस (तार) की बिक्री, निर्माण और व्यापार करता हुआ पाया जाएगा उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी इसके लिए नुकीले वीटस (तार) का निर्माण एवं विक्री करने वाले स्वयं जिम्मेदार होगें।
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