इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने पर अधिवक्ता सुनील कुमार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी। उसके बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा के न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय वापस ले लिया। रजिस्ट्रार जनरल के स्टाफ अफसर की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार न्याय कक्ष संख्या 91 में न्यायालय की कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता सुनील कुमार ने कोर्ट के साथ दुर्व्यवहार किया था।
अधिवक्ता के इस तरह के कदाचार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही नोटिस जारी किया और मामले को आपराधिक अवमानना मामलों के अधिकार क्षेत्र वाली खंडपीठ के समक्ष भेज दिया। कोर्ट के इस आदेश के जवाब में अवमानना की कार्यवाही करते हुए बार ने न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा के न्यायालय का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। बुधवार को न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा और महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन अधिवक्ता सुनील कुमार के साथ पेश हुए।
खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनील कुमार को न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा के समक्ष पेश होने और बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया। उसके बाद अवमाननाकर्ता अधिवक्ता संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश हुए और मौखिक व लिखित रूप से बिना शर्त माफी मांगी, जिसे संबंधित न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवमानना करने वाले अधिवक्ता सुनील कुमार द्वारा इस वचन पर कि भविष्य में इस तरह के आचरण को दोहराया नहीं जाएगा, पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही निस्तारित कर दी। हाईकोर्ट बार के संयुक्त आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि अवमानना कार्यवाही निस्तारित होने पर एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा के न्यायालय के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया।