गाजियाबाद: जिले की एक पोक्सो अदालत ने मंगलवार को बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरोपी ने दो जुलाई 2017 को अपने पड़ोस में रहने वाली छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था ।
नाबालिग आरोपी के घर टीवी देखने गई थी।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बच्ची के पिता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मंगलवार को पोक्सो अदालत नंबर-1 की विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने परविंद्र मिश्रा को इस मामले में दोषी करार दिया । अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का कठोर कारावास सजा में जोड़ा जाएगा।
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