लखनऊ: आगरा जिले में ‘तीन तलाक’ का हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ, आरोपित शौहर ने पीड़िता के मायके में स्थित घर के बाहर खड़े होकर उसे तीन तलाक दे दिया है। पीड़िता के मायके वालों का कहना है कि आरोपित शौहर ने महिला को इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस वजह से पीड़िता बीते एक साल से बिस्तर पर है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला आगरा जिले के शाहगंज थाना अंतर्गत आने वाले आजमपाड़ा का है। यहाँ रहने वाले वकील अहमद ने वर्ष 2009 में अपनी बहन सायरा का निकाह राजस्थान के भरतपुर के निवासी राजू के साथ किया था। पीड़िता के भाई वकील अहमद का आरोप है कि शादी के बाद से ही राजू और उसका परिवार दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित करने लगे थे। दहेज को लेकर कई बार पंचायत भी बुलाई गई थी, मगर राजू और उसके घरवालों की हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। पीड़िता सायरा के भाई वकील अहमद का कहना है कि लगभग सवा वर्ष पूर्व राजू ने बाइक की माँग करते हुए सायरा के साथ जमकर मारपीट की थी। इस मारपीट के दौरान वह बुरी तरह जख्मी हो गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। सायरा के जख्मी होने के बाद राजू ने उसे और उसकी 11 वर्षीय बेटी को मायके भेज दिया, मगर बेटे को अपने साथ रख रहा है।
पीड़िता के मायके वालों का कहना है कि पिटाई के बाद से बीते 1 साल से सायरा बिस्तर पर ही है। राजू न तो कभी मिलने आया और न ही उसके संबंध में कभी कोई जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। मगर, इसी साल 4 जुलाई को राजू घर आया और गाली-गलौज करते हुए सायरा से कहा कि अब वह उसके लायक नहीं बची है। इसी दौरान राजू ने घर के बाहर तीन बार तलाक कहा और वापस भरतपुर लौट गया।
वहीं, ‘तीन तलाक’ और घरेलू हिंसा का शिकार बनी सायरा के भाई वकील अहमद ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दी थी, मगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। इसके बाद, CM योगी के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी जसवीर सिरोही ने बताया है कि शिकायत के आधार पर आरोपित राजू के खिलाफ 498A, 323, 504, 506 और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है।
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