अपने हलफनामे में हाईकोर्ट को बताया था कि बालकुमार पटेल के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है. बाद में एतराज होने पर बांदा के एसपी ने कोर्ट में बयान दिया कि बालकुमार पटेल शातिर अपराधी हैं और उसके खिलाफ 27 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
हालांकि दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की वजह से ही हाईकोर्ट ने बालकुमार पटेल को कोई राहत नहीं दी. हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर के गलत हलफनामें को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने माना है कि अपराधी को मदद करने की नियत से झूठा हलफनामा दाखिल किया गया है. कोर्ट ने यूपी के प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और बांदा के एसपी को इस बारे में उचित कदम उठाए जाने का निर्देश दिया है.