अवैध प्लाटिंग पर प्रमुख सचिव के आवास पर नितिन रमेश कि अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक हुई थी। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण कि ओर से सुझाव दिया गया कि राजस्व सहिंता कि धाराृ 88 के तहत कृषि भूमि को आवासीय भूमि घोषित करने से पहले प्राधिकरण से NOC लेना अनिवार्य कर दिया जाए।
इससे शहरों में खेती की जमीन पर होने वाली अवैध प्लाटिंग पर जहां रोक लगेगी वहीं किसानों का शोषण भी रुकेगा। NOC लेने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने में कोई विधिक बाधा भी नहीं आएगी। इसके आधार पर तय किया गया है। जल्द ही शासनादेश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारीयों को इस सबंध में विस्तृत निर्देश भेजा जाएगा।