प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई समय की कमी के चलते एक बार फिर टल गई है. अब मामले की अगली सुनवाई कल यानी 24 दिसंबर को छुट्टी होने के बावजूद होगी.
हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है. सरकार पर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप है, कोर्ट ने बीते 12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर करीब 51 याचिका दाखिल की गई हैं, जिनमें सरकार में सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट के फैसले की अवेहलना का आरोप लगाया गया है. उम्मीद थी हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आरक्षण को लेकर आज यानी 23 दिसंबर को स्थिति साफ हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब कल छुट्टी होने के बाद भी कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा.
वहीं, अगर किन्हीं कारणवश कल भी फैसला नहीं आता है तो मामला अटक सकता है, इसके पीछे हाईकोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों का हवाला दिया जा रहा है. जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि कड़ाके की ठंड और उसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं की वजह से चुनाव जनवरी से मार्च तक कराना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में निकाय चुनाव अप्रैल-मई तक टल जाए. चुनाव में देरी का सबसे ज्यादा फायदा राजनीतिक दलों को मिलेगा, उनको तैयारियां करने का और मौका मिल जाएगा लेकिन चुनाव की स्थिति स्पष्ट न होने के चलते दावेदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
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