झांसी में तंत्र-मंत्र का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला ने 22 सितंबर 2022 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसका पति से घरेलू विवाद चल रहा था। इसी दरम्यान सैंयर गेट निवासी युनिस अब्बासी उसके संपर्क में आया। उसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि तुम्हारे घर में तंत्र-मंत्र का चक्कर है। ग्वालियर स्थित मजार पर जाकर सारी बाधाएं दूर करा दी जाएंगी। इस पर वह उसके साथ ग्वालियर चली गई। साथ ही उसे घर में रखे पचास हजार रुपये भी दे दिए।
महिला ने बताया कि ग्वालियर में युनिस ने उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद वह उसे एक होटल में ले गया। वहां दस दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद झांसी लाकर एक मकान में रखकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी युनिस अब्बासी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।