उरई(जालौन)।जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ० अमरेन्द्र कुमार पौत्स्यायन ने बताया कि सचिव, उप्र शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 के शासनादेश के क्रम में जिसके द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों के आधार दिनांक 15.1.2023 तक प्रमाणीकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन ) प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन लाभार्थियों द्वारा अभी तक अपनी पेंशन में आधार नं० एवं मो० नं० लिंक नहीं कराया है वह तत्काल करा दें, अन्यथा उनकी पेंशन बंद हो जायेगी। जिन लाभार्थियों द्वारा अपनी पेंशन में आधार एवं मो० नं० लिंक करा दिया था उनकी इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त शासन / विभाग व्दारा उनके खातों में हस्तान्तिरित कर दी गयी है। अतः अवशेष विधवा पेंशन लाभार्थी अविलम्ब अपनी पेंशन में किसी भी जन सुविधा केन्द्र अथवा जिला प्रोबेशन कार्यालय में अपना आधार एवं मो० नं० लिंक करा दें, शासन के निर्देशानुसार उन्हीं लाभार्थियों की पेंशन उनके खातों में स्थानान्तिरित की जायेगी, जिनके आधार एवं मो० नं० लिंक हो चुके हैं।
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