कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। कानपुर में एक ऐसा गैंग एक्टिव था, जो बेसहारा लड़कियों का हमदर्द बनकर और उनको अगवा कर के वेश्यावृत्ति के लिए 50 से 60 हजार में बेंच देते थे। परेशान लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। इस गैंग का नेटवर्क यूपी, बिहार के कई जिलों में फैला हुआ है। कानपुर की रायपुरवा पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इस गिरोह के सदस्य युवतियों को वेश्यावृत्ति कराने वालों के हाथ में बेचते देते थे।
रायपुरवा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग (14) बीते नवंबर महीने में नाराज होकर दूध लेने का बहाने घर से चली गई थी। नाबालिग के परिजनों ने मोहल्ले के युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया था। परिजनों ने प्रेम प्रसंग की भी आशंका जताई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नाबालिग को ढूंढने के लिए टीम का गठन किया था। पुलिस की जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ है।
नाबालिग को बेंचा
डीसीपी सेंट्रल रवीन्द्र कुमार के मुताबिक रायपुरवा में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस टीम ने जब नाबालिग लड़की को बरामद किया था। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि एक महिला और पुरुष जो देखने में पति-पत्नी की तरह लग रहे थे। ये लोग उसे बहला फुसलाकर ले गए थे, इसके उसे बेंच दिया गया था, और फिर उस शख्स ने किसी और को बेंच दिया था।
आधा दर्जन से अधिक लड़कियों को बेचा
टीम ने सर्विलांस के माध्यम से एक महिला समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि यूपी और बिहार के कई जिलों से लड़कियों को लेजाकर बेचने का काम करते थे। हमारी टीम अभी इसमें लगी हुई है, कई लिंक मिले हैं हम लोग इस गैंग को तोड़ने का काम करेंगे। आरोपियों ने बताया है कि आधा दर्जन से अधिक लड़कियों को बेंच चुके हैं, हमारी टीम उन लड़कियों की बरामदगी के प्रयास में लगी है।
बस और रेलवे स्टेशन में रहती थी
इस गैंग एक महिला अरेस्ट की गई है, ये महिला बस और रेलवे स्टेशन में अपने साथी के साथ रहती थी। ताकि देखने वालों को लगे ये लोग पति-पत्नी हैं, और किसी को इन पर शक भी नहीं हो। परेशान और बेसहारा युवतियों पर इनकी नजर रहती थी, उन लड़कियों को ये महिला भरोसे में लेती थी।
डीसीपी ने बताया की जब मामले की गहनता से छानबीन की गई तो यह प्रकरण निकलकर सामने आया है कि वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचा गया था। इस लिए मूल एफआईआर में 370ए, 371, 372 और पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ आईपीसी की धारा 354 की धाराओं को बढ़ाया गया है।
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