दलित की भूमि की बिक्री की परमीशन नही ली गयी थी, इसी पर हुआ पूरा फैसला
एड.विकास श्रीवास्तव ने की प्रकरण की तगड़ी पैरवी
उरई(जालौन)। तेज तर्रार जिलाधिकारी चांदनी सिंह को दिये गये प्रार्थना पत्र पर उन्होने एसडीएम को कार्रवाई करने का आदेश दिया। विवरण के अनुसार सोने लाल पुत्र दुजू के पास खेती की जमीन थी। जो उरई तहसील के ग्राम बोहदपुरा मौजा मे स्थित है। उक्त भूमि को दलित की भूमि की बिक्री के लिये ली जाने वाली परमीशन को दरकिनार करके पटेल नगर निवासी सुलभ दत्त मिश्रा पुत्र सुनील दत्त मिश्रा के नाम करा लिये जाने का आरोप लगाया गया था। एसडीएम ने कार्रवाई के दौरान आरोप को सत्य पाया तथा अपने आदेश मे किये गये बैनामे को शून्य करार देते हुए उक्त भूमि को सरकार के खाते मे दर्ज कर दिया। एसडीएम द्वारा किये गये इस कठोर फैसले की चर्चा न्यायिक हल्कों मे सर्वत्र की जा रही है।
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