उरई(जालौन)। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी(वि./रा.) पूनम निगम ने निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 दं.प्र.सं. के सम्बंध में बताया कि बोर्ड परीक्षाएं तथा कोविड-19 (वैश्विक महामारी) को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए शिवरात्रि, होली एवं अन्य त्योहारों पर्वों को परंपरागत तरीके से मनाए जाने हैं जिसके कारण बाजारों में काफी भीड़-भाड़ का माहौल बना रहता है। ऐसे मौके पर अराजक तत्वों द्वारा मौके का फायदा उठाते हुये कभी भी किसी संगीन वारदात को अंजाम दिया जा सकता है जिससे लोक शान्ति भंग होने की सम्भावनायें बढ़ जाती है। इन पर्वो के दौरान काफी मात्रा में जनसमुह एकत्र होता है एवं भीड़-भाड़ का माहौल रहता है। ऐसे समय में अवांछनीय असमाजिक तत्वों की गत विधियों बढ़ जाती है जिन पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश, सुझाव निर्गत किये गये हैं। इसी दौरान बोर्ड परीक्षा होना तय है तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आदि भी कराई जाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में शान्ति, कानून व्यवस्था बनाये रखना परम आवश्यक है। उक्त धार्मिक उत्सवों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के समय समाज विरोधी एवं अराजक तत्व कानून व्यवस्था को प्रभावित करके एवं लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके समाज में भय, आतंक एवं दहशत का वातावरण उत्पन्न कर आम जनमानस के अमन-चैन एवं सामान्य शान्ति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तथा साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ कर उत्तेजना फैला सकते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावनायें बढ़ जातीं हैं ऐसी स्थिति में यह उचित समझती हूँ कि धारा-144 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नवीन निशेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्प्रति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावी नियन्त्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी की स्वीकृति 14 फरवरी के क्रम में धारा-144 पर निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करती हूँ- अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार मेरा यह पूर्ण समाधान हो गया है कि जनपद जालौन की सीमा क्षेत्र में उक्त अवधि में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके आदेश पारित किया जाये। एतद द्वारा मैं पूनम निगम, अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद जालौन धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित आदेश पारित करती हूँ। उन्होंने बताया कि शासकीय अस्पतालों में 24 घण्टे शीतलहर से सम्बन्धित दवाओं का स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखा जाये एवं विस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका तुरन्त उपयोग किया जा सके। जीवन रक्षा से सम्बन्धित स्पेस्लिस्ट डाक्टरों एवं पैरा मेडीकल स्टाफ को 24 घण्टे (राउण्ड दा क्लॉक) किसी अकस्मिक दुर्घटना से निपटने हेतु ड्यूटी पर तैयार रखा जाये। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाने हेतु पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये एवं लगातार पुलिस पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित करायी जाये। मुख्यतः रैनबसेरा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं सी. सी. कैमरा, डिजिटल कैमरा आदि से कड़ी निगरानी रखी जाये। ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों के संचालन एवं पार्किंग पर कड़ी चौकसी बरती जाये एवं आवश्यकतानुसार वाहनों की चैकिंग भी सुनिश्चित की जाये। बसों एवं ट्रेनों में संदिग्ध यात्रियों की चैकिंग सुनिश्चित करायी जाये। उक्त त्यौहार के दौरान अराजक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार द. प्र. सं. की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाये। अस्त्र, शस्त्र लेकर चलने वाले व्यक्तियों की नियमानुसार जाँच की जाये एवं दोषी पाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे। उक्त त्यौहार के अवसर पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शान्ति समिति की बैठकें आयोजित की जायें। उक्त अवसर पर जिस स्थान पर अधिक संख्या में जनसमुदाय एकत्र होने की सम्भावना हो वहाँ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था की जाये। सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी. परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग, फोटोग्राफी नहीं की जायेगी। किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों, अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा कि कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बना में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति लेनी होगी।कोई भी व्यक्ति जनपद जालौन की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे-तलवार, वरछी, गुप्तियों, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। डयूटीरत पुलिस कर्मी, अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। जनपद जालौन सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जायेगी। कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंटे पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके। जनपद जालौन क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, नगर निगम, स्वस्थ्य विभाग, सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरूद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन द्वारा लगाये गये ड्रोन कैमरा, बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जनपद जालौन की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो। जनपद जालौन क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी, संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वासनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पेन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों, प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक, प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके संचालित नहीं किया जायेगा। साइबर कैफे इक्विटी सर्वर लागू हो, को मेन सर्वर में कम से कम 06 माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे। परीक्षा होने की स्थिति में परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन आईटी गजेट, अनुचित साधन, प्रतिबन्धित आइटम ले जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 200 गज की परिधि में में फोटो स्टेटकॉपी की दुकान नहीं खोलेगा एवं परीक्षा केन्द्र परिसर के आस पास आवश्यक निषेधाज्ञा लागू की जाये। चूँकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो जिलाधिकारी के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 15 मार्च तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस आदेश का प्रचार जनपद जालौन की समस्त तहसीलों, थानों व पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाडियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा। किसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने की दशा में तत्काल वस्तु स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाये। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया जाता है जो तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
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